*होटल संचालकों को अखबार में समोसा-कचौड़ी परोसना पड़ेगा भारी! FSSAI की सख्त चेतावनी, 6 माह की जेल और 5 लाख तक जुर्माना संभव*…. …. *गर्म समोसे के साथ खा रहे हैं जहर? FSSAI ने किया बड़ा खुलासा*


अखबार में समोसा-कचौड़ी परोसना पड़ेगा भारी! FSSAI की सख्त चेतावनी, 6 माह की जेल और 5 लाख तक जुर्माना संभव
रिपोर्ट:यश पांडे

नई दिल्ली। यदि आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़े या वड़ा पाव जैसे खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर बेचते या परोसते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खाने-पीने की वस्तुओं की पैकिंग, भंडारण या परोसने के लिए अखबारों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
FSSAI के अनुसार अखबारों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में सीसा (Lead), भारी धातुएं और कई हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। जब गर्म या तैलीय खाद्य पदार्थ अखबार के संपर्क में आते हैं, तो ये रसायन भोजन में मिल सकते हैं और सीधे मानव शरीर में पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 का हवाला देते हुए कहा है कि भोजन के लिए अखबार या अन्य अप्रमाणित सामग्री का उपयोग खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर 6 माह तक की जेल अथवा 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हाल ही में मुंबई में वड़ा पाव को अखबार में परोसने की एक घटना के बाद FSSAI ने फिर से इस विषय पर विशेष चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे ऐसे खाद्य पदार्थों को खरीदने से बचें जो अखबार में पैक या परोसे जा रहे हों।
विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षों से चली आ रही यह आम आदत स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसलिए सुरक्षित और प्रमाणित फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का ही उपयोग किया जाना चाहिए।




