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*तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा, पुलिस ने तीन डीजे सिस्टम और वाहन किए जप्त*….. *ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस सख्त: तेज डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई, कई सिस्टम जप्त*….. *परीक्षा के बीच तेज डीजे पर पुलिस की कार्रवाई, वाहन सहित साउंड सिस्टम जप्त*…….. *तेज ध्वनि में डीजे बजा रहे संचालकों पर पुलिस का शिकंजा, तीन मामलों में कार्रवाई*

 

तेज ध्वनि में डीजे बजाने पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, तीन डीजे सिस्टम और वाहन जप्त

रिपोर्ट:यश पांडे

हरदा, 11 मार्च 2026।
जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सिद्धार्थ जैन द्वारा लाउडस्पीकर और डीजे के अनियंत्रित उपयोग पर पूर्व में ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान में बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शशांक के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

थाना सिविल लाइन हरदा पुलिस ने 11 मार्च को गश्त के दौरान सांई मंदिर के पास एक वाहन में लगे डीजे सिस्टम को अत्यधिक तेज आवाज में बजाते हुए पाया। मौके पर ध्वनि इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोगों की आपसी बातचीत भी सुनाई नहीं दे रही थी। इससे आसपास के रहवासियों और विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी।

पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर डीजे ऑपरेटर ने अपना नाम पूनम गौर पिता श्रीराम गौर (40 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 07 टिमरनी बताया। वह डीजे संचालन की कोई वैधानिक अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर उसके कब्जे से दो एम्पलीफायर, दो बेस, दो कॉलम, एक डीजे मिक्सर और टाटा 407 वाहन (क्रमांक MP06 E 2933) जप्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।

इसी प्रकार नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन क्रमांक MPGA3441 में लगे डीजे सिस्टम को जप्त कर अजय पिता सीताराम तथा वाहन क्रमांक MP13 E 0702 में लगे डीजे सिस्टम को जप्त कर संतोष के विरुद्ध भी धारा 223 भारतीय न्याय संहिता और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बिना अनुमति तेज ध्वनि में डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग न करें, अन्यथा इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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