*व्यापारियों के लिये गेहूँ के स्टॉक की सीमा लागू*









*व्यापारियों के लिये गेहूँ के स्टॉक की सीमा लागू*
रिपोर्ट:यश पांडे

हरदा 16 जून 2025/ केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा निर्धारित की है। जिला आपूर्ति अधिकारी बासुदेव भदोरिया ने बताया कि जारी अधिसूचना अनुसार व्यापारी अथवा थोक विक्रेता 3 हजार मीट्रिक टन तक गेहूं का भण्डारण कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन तथा बिग चेन रिटेलर के प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिये भी 10 मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की सीमा तय की गई है। गेहूं का यह अधिकतम स्टॉक होगा जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है। इसी प्रकार प्रोसेसर मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत मात्रा को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा के बराबर स्टॉक रख सकेंगे। सभी संबंधित इकाईयों को अपने स्टॉक की स्थिति की घोषणा सार्वजनिक वितरण विभाग के विभागीय पोर्टल पर करना होगा तथा भण्डारण निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक होने पर निर्धारित सीमा तक लाना होगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री भदोरिया ने जिले में गेहूं स्टाक रखने वाले व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, रिटेलर, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं एवं प्रोसेसर को गेहूं के स्टॉक सीमा को निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिये है।









