क्राइम
*आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।*







*2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी*
हरदा 11 मार्च 2025/
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश में उन्होने करन पिता विजय गुबरेले निवासी मानपुरा हरदा तथा विनोद कहार पिता राधाकिशन कहार निवासी सिरकम्बा को 6-6 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। जिला बदर की अवधि में ये आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।








