क्राइम

*आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।*

 

 

 

 

*2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी*

हरदा 11 मार्च 2025/

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश में उन्होने करन पिता विजय गुबरेले निवासी मानपुरा हरदा तथा विनोद कहार पिता राधाकिशन कहार निवासी सिरकम्बा को 6-6 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। जिला बदर की अवधि में ये आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!