मध्य प्रदेश

*हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट:*एनजीटी के आदेश पर राशि वसूली के लिए अचल संपत्ति की नीलामी होगी*

 

 

 

*एनजीटी के आदेश पर राशि वसूली के लिए अचल संपत्ति की नीलामी होगी*

हरदा 17 फरवरी 2025,

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन की भोपाल बेंच के आदेश के पालन में सोमेश पिता नंदलाल अग्रवाल निवासी पुरानी सब्जी मंडी हरदा से 15.78 करोड रुपए की वसूली के लिए उनकी अचल संपत्ति कुर्क की गई है। यदि सोमेश अग्रवाल ने नीलामी तिथि से पूर्व निर्धारित राशि जमा नहीं कराई तो हंडिया तहसील के ग्राम भादूगांव और कुंजर गांव में स्थित उनकी अचल संपत्ति की नीलामी 18 मार्च को प्रातः 11:00 बजे की जाएगी। इसी प्रकार हरदा नगर के वार्ड क्रमांक तथा हरदा तहसील के ग्राम रहटाखुर्द में सोमेश पिता नंदलाल तथा राजेश पिता नंदलाल निवासी पुरानी सब्जी मंडी हरदा की अचल संपत्ति की नीलामी 17 मार्च प्रातः 11:00 बजे की जाएगी। सिराली तहसील के ग्राम पीपल पानी स्थित सोमेश पिता नंदलाल अग्रवाल की अचल संपत्ति की नीलामी के लिए 21 मार्च प्रातः 11:00 का समय निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा प्रदीप पिता संतोष अग्रवाल निवासी पुरानी सब्जी मंडी हरदा से 30 लाख 70 हजार 971 रुपए की वसूली के लिए इनकी बैरागढ़ स्थित 4 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यदि प्रदीप अग्रवाल द्वारा नीलामी तिथि 17 मार्च से पूर्व, देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो राशि वसूली के लिए 17 मार्च को प्रातः 11:00 बजे नीलामी की कार्यवाही कर अचल संपत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा।

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